इस चुनाव में क्या कुछ होगा नया, EC ने जारी की हैं गाइडलाइंस
कोरोना संकट के चलते चुनाव कैसे हो यह एक बड़ा सवाल था। इसलिए अब चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की हैं। इस गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्याशियों को अपना नामांकन ऑनलाइन दाखिल करना होगा। चुनाव के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखना होगा।
चुनाव आयोग ( Election Commission ) ने शुक्रवार को चुनावों और उपचुनावों के लिए नई गाइडलाइन के साथ मौजूदा हालात की गंभीरता को देखते हुए चुनाव अधिकारियों के लिए PPE किट और पोस्टल बैलेट के सुविधा का प्रावधान किया है। पोस्टल बैलेट की सुविधा दिव्यांगों, 80 वर्ष के लोगों और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए भी होंगी। इसके अलावा कोरोना संदिग्धों को पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा दी जाएगी। चुनावी इतिहास में पहली बार उम्मीदवारों को सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी।
The option of postal ballot facility has been extended to the electors who are marked as 'persons with disabilities', people above age of 80 years, people employed in notified essential services and who are COVID-19 positive/possibly infected: Election Commission of India https://t.co/S8OZZK0HE7 pic.twitter.com/QoPkbrdHkx
— ANI (@ANI) August 21, 2020
चुनावी दौर के समय राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। आयोग ने अपनी गाइडलाइन में साफ कहा है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार केवल 5 सदस्य साथ ले जा सकते हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक सभा और रोड शो करने की अनुमति होगी।
क्या कुछ खास है इस गाइडलाइन में
● क्वारंटीन सेंटर में रह रहे Covid-19 मरीजों को आखिरी घंटों में मतदान करने दिया जाएगा।
● मतदान केंद्र का सेनिटाइजेशन होगा।
● प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
● रोड शो के दौरान 5 वाहनों के बाद काफिले को विराम दिया जाएगा। पहले यह संख्या 10 वाहनों की थी।
● Covid-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जनसभाएं कर सकते हैं।
● सामाजिक दूरी बनी रहे इसलिए निशान बनाए जाएंगे
● बिहार विधानसभा का कार्यकाल 19 नवंबर को समाप्त होगा। ऐसे में अक्टूबर या नवंबर में चुनाव की संभावना बन रही है।