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मनी लांड्रिंग मामले में चित्रा रामकृष्ण को राहत, दिल्ली HC से मिली जमानत

प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक फोन टैपिंग का मामला 2009 से 2017 की अवधि का है जब m.s.i. के पूर्व सीआईए

नई दिल्ली: नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) में फोन टैपिंग से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित एनएसई की पूर्व चेयरमैन चित्रा रामाकृष्ण को दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने यह निर्णय सुनाया है।

बता दें कि मिली अदालत द्वारा जमानत दिनेश सेन काकन इतने में चित्रण चुनौती दी। इसे जुड़े शिवम आमली में रामकृष्ण उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक फोन टैपिंग का मामला 2009 से 2017 की अवधि का है जब m.s.i. के पूर्व सीआईए रवि नायक बनकर कार्यकारी उपाध्यक्ष रवि वाराणसी और प्रमुख हल्दीपुर और अन्य ने एएसआई को धोखा देने की साजिश रची थी।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने m.s.i. की साइबर कमजोरियों का अध्ययन करने की आड़ में एनएसआई के कर्मचारियों के फोन कान को अवैध रूप से इंटरनेट करने के लिए सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया।

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