Chhattisgarh

सर्राफा कारोबारियों को बीआईएस में भी कराना होगा पंजीयन, ऑनलाइन पोर्टल जारी

सर्राफा कारोबारियों के लिए अगले माह जून से कुछ बदलाव होने वाले हैं। इनमें सबसे पहले तो आभूषणों में हालमार्किंग अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही सराफा कारोबारियों को बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) में पंजीयन भी कराना होगा। बीआईएस ने कारोबारियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया है। यह जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर शाखा कार्यालय के प्रमुख वी. गोपीनाथ ने दी।

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इस संबंध में पिछले दिनों लघु उद्योग भारती, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और छत्तीसगढ़ सराफा संघ द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया था। इस वेबिनार में वी. गोपीनाथ ने बताया कि अब सराफा कारोबारियों को नए नियमों के अनुसार व्यापार करना होगा। एक जून से गहनों में हालमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अब सराफा कारोबारियों को व्यापार के लिए बीआइएस में अपना पंजीयन भी कराना होगा।

इसके लिए पोर्टल जारी किया गया है और कारोबारी इस पोर्टल पर जाकर मामूली शुल्क के साथ जरूरी दस्तावेजों के द्वारा अपना लाइसेंस ले सकता है। पहले हफ्ते भर में लाइसेंस मिलता था, लेकिन अब कारोबारी तत्काल ही लाइसेंस ले सकता है। इस वेबिनार में सराफा कारोबारियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया।

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बताते चलें कि इससे पहले लगातार कारोबारी हॉलमार्किंग की अनिवार्यता को थोड़े समय के लिए लंबित करने की मांग करते रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में व्यापार कम हो गया है। इसके साथ ही 20 कैरेट गोल्ड की ज्वैलरी की हॉलमार्किंग को भी शुरू करने की मान्यता देने की मांग भी की है। दरअसल, वे मजबूत होने के साथ ही कम कीमत के होने की वजह से लोगों के बजट में होते हैं।

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