Uttar Pradesh

प्रयागराज : कफील को राहत, हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक

कफील को राहत देते हुए यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी

प्रयागराज : गोरखपुर के BRD कॉलेज में वर्ष 2017 में हुई त्रासदी के एक आरोपी बनाए गए बाल रोग विशेषज्ञ फिल अहमद खान को आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कफील को राहत देते हुए यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि कफील ने जबरन बहराइच जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज किया था |

जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ष 2017 के अगस्त माह में गोरखपुर अस्पताल में हुई त्रासदी के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति में कथित व्यवधान के कारण 60 बच्चों की मौत हुई थी जिसमें कफील खान को मुख्य आरोपी बनाया गया था। कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 1 महीने की अवधि के भीतर जांच समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।

इसके बावजूद अदालत ने राज्य के अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए 1 माह का समय दिया है आपको बता दें कि अपने निलंबन के दौरान कपिल खाने लखनऊ के महानिदेशक चिकित्सा कार्यालय से जुड़े थे इस अवधि के दौरान उन्होंने बहराइच अस्पताल का दौरा किया था और दावा किया था कि उन्हें इंसेफलाइटिस से प्रवाहित बच्चों के इलाज के लिए जनता के द्वारा बुलाया गया है।

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