कोरोना के कहर के बीच भारत बढ़ा अनलॉक 3.0 की ओर, जानिए अनलॉक 3.0 क्या होगा अनलॉक
देश में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना कोरोना के हजारों नए मरीज बढ़ रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की जानें भी जा रही हैं। अब तो कोरोना के मामले 15 लाख के पार हो गए हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 की तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है।
अनलॉक 3.0 में क्या खुलेगा
अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर बनाई गई हैं। आइए जानते हैं क्या खुलेगा और क्या बंद रहने वाला है।
5 अगस्त से खुलेंगे जिम और योग संस्थान
कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दी है जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा।
नाइट कर्फ़्यू हटा
किसी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों व वस्तुओं के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट लेने की भी जरूरत नहीं होगी। अनलॉक 3 में कोविड- 19 पर केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू रहेंगे। नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है यानी रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी।
सामाजिक दूरी के साथ खुलेंगी सभी दुकानें
अनलॉक3.0 में सभी दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन दुकानदारों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा।
सोशल डिस्टेनसिंग के साथ होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह
सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी, जिसमें मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित दायरे में इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी। इसे आगे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा।
शुरू हो सकते हैं सिनेमाघर और मेट्रो
गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (जहां अधिक हैं कोरोना के मामले) को छोड़कर बाकी जगहों पर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है। इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य को शुरू करने के लिए हालात के आधार पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी।
इन चीजों पर अभी भी रोक
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स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
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धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक जमावड़ों पर पाबंदी रहेगी।
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शादी-समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी।
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अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक जारी रहेगी।
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कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
कंटेनमेंट जोन के लिए गाइडलाइन
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कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाना चाहिए।
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स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार बेहद ध्यान से कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करेंगी।
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कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी वेबसाइट पर साझा की जाएगी।
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स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी सामानों की आपूर्ति में लगे लोगों के अलावा यहां से किसी को भी बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी।
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65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी और मेडिकल जरूरतों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी गई है।
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राज्य सरकारें हर गतिविधि की सख्त निगरानी करेंगी। राज्य सरकारें अपने आकलन और परिस्थितियों के हिसाब से कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकती हैं या फिर जरूरत पड़े तो प्रतिबंध भी लागू कर सकती हैं।
अनलॉक के बाद देश में बहुत तेजी से बढ़े कोरोना मरीज
देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए 1 जून से केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। अनलॉक के बाद से ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। भारत में अब कोरोना मरीजों की संख्या का आकंड़ा 15 लाख को पार कर चुका है। 34 हजार से ज्यादा लोग महामारी की वजह से जान गंवा चुके हैं। हालांकि इस दौरान देश में रिकवरी रेट में भी तेजी के सुधार हुआ है। भारत में कोरोना टेस्टिंग स्पीड को भी बढ़ाया गया है।