Delhi

बीडीएस मामला : स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल को लेकर नहीं हुई उचित कार्रवाई – दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया विश्वविद्यालय के बीडीएस स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल करने के मामले में उचित कार्रवाई न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। इन छात्रों को नीट-2021 पास करने के बाद एडमिशन मिला था।

 

 

लापरवाही को लेकर किया तलब

 

 

अदालत ने मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने महानिदेशालय को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि, 4 फरवरी को ही टेक्निकल खामी पता चलने के बावजूद एडमिशन कैसिंल करने के लिए 16 मार्च तक का इंतजार क्यों किया। अदालत ने महानिदेशालय को एक हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।

 

 

मेडिकल काउंसिंलग कमेटी को भेजी रिपोर्ट

 

 

सुनवाई के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया ने अदालत को बताया कि, काउंसलिंग, एडमिशन से संबंधित तकनीकी खामी की जानकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन कार्यरत मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को भेज दी गई थी। अदालत ने हुदा अंसारी और नूर खालिद की दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में उन्होंने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के 16 मार्च, 2022 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है।

 

Follow Us
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: