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भाजपा ने बाल विवाह विधेयक पर अशोक गहलोत को बनाया निशाना

राजस्थान विधान सभा में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के लिए संशोधन विधेयक 2021 से पारित किया गया। बिल पास होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है. भाजपा का कहना है कि विधेयक बाल विवाह को वैधता प्रदान करेगा। वहीं सरकार का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को घुमा-फिराकर उठा रही है।

काला कानून

बीजेपी विधायक अशोक गहलोत ने संशोधन विधेयक को काला कानून करार दिया है. उनका कहना है कि बिल बाल विवाह की अनुमति देता है। विपक्षी सदस्यों ने नारे लगाए और अध्यक्ष के मंच पर मार्च किया, लेकिन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। मतों के बंटवारे की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। भाजपा विधायक ने कहा कि यह विधेयक विधानसभा के इतिहास का एक काला अध्याय है।

हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन करता विधेयक

राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2021 पर राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यह विधेयक कानून और हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन करता है। नाबालिगों का पंजीकरण अवैध होगा, लेकिन मंत्रियों ने इसे समझने की कोशिश नहीं की. इसलिए हमने वाकआउट किया।

बीजेपी के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, ‘आप कहते हैं कि बाल विवाह कानूनी होगा. यह संशोधन कहीं नहीं कहता है कि ऐसे विवाह वैध होंगे। विवाह प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है, जिसके अभाव में विधवा को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मंत्री प्रताप सिंह का कहना है कि हम भी बाल विवाह के खिलाफ हैं। बीजेपी मुद्दों को मोड़कर राजस्थान का माहौल खराब करना चाहती है. कांग्रेस जब भी अच्छा काम करती है तो भाजपा उसमें खामियां निकालने की कोशिश करती है।

आपको बता दें, राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 विपक्षी विधायकों की आपत्तियों के बीच शुक्रवार को विधानसभा में पारित हो गया। विधेयक के अनुसार, बाल विवाह की सूचना उनके माता-पिता को शादी के 30 दिनों के भीतर देनी होती है।

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