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प्रदूषण को लेकर सख्त हुई दिल्ली सरकार, बिना Pollution Certificate के बसों को नहीं मिलेगा राजधानी में प्रवेश

उत्तराखंड। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने परिवहन मुख्यालय लेटर भेजा है।। जिसके जरिये दिल्ली सरकार ने परिवहन को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए है। दिल्ली परिवहन आयुक्त को तरफ से दिए गए पत्र में कहा गया कि, दिल्ली में सभी वाहन सीएनजी से चलते है। फिलहाल डीजल वाले सभी वाहनों पर रोक लगा दी गई है।

 

वही बाहर राज्यों से आए हुए वाहनों में ही डीजल का प्रयोग होता है। इसके लिए अब सख्त नियम बनाए गए है, जिसके चलते अब अन्य राज्यो से वही बसे भेजी जाने का आदेश है जो दस साल से कम पुरानी हो। इसके साह हो उनके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि इन नियमों का पालन अन्य राज्यो द्वारा पालन नही किया गया तो इन वाहनों पर कार्यवाही की जाएगीं

 

इसके साथ ही दिल्ली सरकार इससे पहले ही ट्रकों की सीमित की बात कर चुकी है। इन पर 21 नवंबर तक के रोक लगाई गई थी  दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड से भी अपील की है कि जहां तक हो सके, ट्रकों के संचालन के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।

 

दिल्ली फिट बसों की ही होगा प्रवेश

 

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार दिल्ली में सिर्फ फिट बसों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निगम के जीएम संचालन दीपक जैन ने बताया कि, ” हमारी सभी बसें ऐसी संचालित हो रही हैं जो कि या तो सीएनजी हैं या फिर दस साल से कम पुरानी हैं। सभी बसों के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य तौर पर रखा गया है।”

 

 

 

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