Uttar Pradesh

यूपी : लखनऊ में पांच जून तक लागू हुआ धारा 144, जाएगी सख्त कार्रवाई

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने 7 मई को अलविदा की नमाज, 9 मई को लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती, 14 मई को ईद-उल-फितर व परशुराम जयंती, 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा और एक जून को बड़ा मंगल पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ में पांच जून तक के लिए धारा 144 लागू की है। 

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संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन होगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का कोई जुलूस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होने बताया कि किसी भी आयोजन में लाउड-स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि-प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22:00 बजे से प्रात: 06:00 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। 

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उन्होंने बताया कि इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।  विवाह और अंतिम संस्कार में शासन की ओर से निर्धारित संख्या ही मान्य होगी। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के पांच या इससे अधिक लोगों को एक जगह एकत्रित नहीं कर सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रात में 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित किया गया है। जेसीपी ने लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील भी की है। साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए हैं।

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