Delhi

NCT बिल हुआ लागू, अब दिल्ली में एलजी की सरकार

दिल्ली सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने NCT बिल ( NCT bill ) लागू कर दिया है दिल्ली में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा राज राजधानी राज्य क्षेत्र शासन कानून 2021 यानी जीएनटीसीडी एक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद अधिसूचना जारी की गई है।

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गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अजी सूचित किया जाता है इसका मतलब साफ है कि अब राज्य पालन यानी एलजी की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा।

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इस बिल के लागू होने के बाद से दिल्ली सरकार कोई भी फैसला खुद नहीं ले सकेगी किसी भी प्रकार के फैसले को लेने से पहले सरकार को उपराज्यपाल की सलाह की जरूरत पड़ेगी । आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह विधेयक 22 मार्च को पास होने के बाद 24 मार्च को राज्यसभा में प्रेरित किया गया था और यह विधेयक यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप में संविधान से अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सकेगा।

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