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उत्तराखंड सरकार का निर्देश, दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट और पंजीकरण जरूरी

उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने देर शाम नई एसओपी जारी की। एसओपी के अनुसार, अब अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। साथ हीं स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है। 

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वहीं, सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय भी दो घंटे बढ़ा दिया है। कोविड की वजह से अब नाइट कर्फ्यू  नौ बजे की जगह शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। साथ ही दिन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें दोपहर दो बजे तक बंद हो जाएंगी।

ये जारी किए गए हैं दिशा-निर्देश
– सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम 100 लोग ही शामिल होंगे। 
– सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, जिम आदि में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। 
– प्रदेश के सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल, स्पा आदि को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
– कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। 
– 65 से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बिमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की दी सलाह।
– सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को बार-बार धोने के नियम का सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। 
– मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।

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बता दें उत्तराखंड में मंगलवार को मौसम ने करवट बदली। राजधानी देहरादून बदरीनाथ समेत प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक मौसम में ठंडक महसूस होने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। हरिद्वार में पारा करीब सात डिग्री तक लुढ़क गया है।

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