Madhya Pradesh

कोरोना संबंध में जारी आदेश का पालन ना होने पर हाई कोर्ट हुआ सख्त

मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कुछ अहम आदेश दिए गए थे जिसमें इलाज से संबंधित कुछ ऐसे अहम निर्देश दिए गए थे जिससे इस स्थिति में सुधार लाया जा सके लेकिन उन आदेशों के पालन नहीं हुए इस पर अब मध्‍‍‍‍‍‍‍‍‍यप्रदेश हाईकोर्ट ( High court ) के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे कोर्ट के समक्ष आकर यह बताएं कि कोरोना के इलाज के संबंध मेंं 19 अप्रैल को जारी आदेश का पालन क्यों नही किया जा रहा है?

High court

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ( High court ) ने मुख्य सचिव को कहा कि 26 अप्रैल को वे महाधिवक्ता के साथ हाजिर होकर इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। इस मामले में अंतरिम आवेदन पेश कर गुरुवार को इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द मोहन माथुर ने कोर्ट को बताया कि 19 अप्रैल को कोर्ट ने कोरोना के इलाज में आ रही परेशानियों को लेकर 19 बिंदुओं पर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी निर्देश जारी किए थे।

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मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस से जंग में काम आने वाली कुछ अहम दवाइयों की कालाबाजारी देखने को मिल रही है जिसके लिए। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट माथुर ने कोर्ट को बताया कि उक्त दिशानिर्देशों का पालन नही हो रहा है। राज्य में कोरोना के हालात बेकाबू हैं । ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से मरीजों की जान जा रही है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी नही रुक रही है।

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